नई दिल्ली, जून 21 -- नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के उत्तराधिकार की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा, जिन्हें निवेशक की मृत्यु के बाद शेयर या अन्य प्रतिभूतियां अपने नाम कराने में लंबी कागजी कार्रवाई और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। 1. सेबी ने शेयर ट्रांसमिशन नियमों में क्या बदलाव किए हैं? यह भी पढ़ें- सेबी ने मृत निवेशकों की फंसी हुई संपत्तियों के निपटान नियम बदलेसेबी के बदलाव सेबी ने निवेशक की मृत्यु के बाद शेयरों, बॉंड और अन्य प्रतिभूतियों को उत्तराधिकारियों के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। नए नियमों के तहत कई मामलों में दस्तावेजों की संख्या कम की गई है औ...