नई दिल्ली, मई 31 -- नई दिल्ली। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि वह कंपनी, उसके दो प्रवर्तकों और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारियों (सीएफओ) पर 28.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करेगी। बीएसई को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि सेबी ने 29 मई 2026 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उसने 27 जून, 2025 को दिए गए एक पूर्व न्यायिक निर्णय को रद्द कर दिया। इससे पहले दिए गए फैसले में वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच वित्तीय विवरणों में गलत या भ्रामक जानकारी देने के आरोपों के संबंध में सुजलॉन एनर्जी और उसके प्रवर्तक-निदेशकों को बिना कोई जुर्माना लगाए दोषमुक्त कर दिया गया था। पूर्व प्रवर्तक ने अंबुजा सीमेंट के साथ विवाद सुलझाया

अंबुजा सीमेंट के साथ विवाद नई दिल्ली। सांघी इंडस्ट्...