सेबी का बड़ा फैसला: शेयर, बॉन्ड और MF यूनिट्स के उत्तराधिकार नियम हुए आसान
नई दिल्ली, जून 22 -- उन लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है, जिनके घर के सदस्य शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर इस दुनिया से चल बसे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मृत निवेशकों की शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूतियों में फंसी संपत्तियों के सेटेलमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। इन बदलावों से वारिसों को कम कागजी कार्रवाई, कम कानूनी खर्च और तेज निपटान का लाभ मिलेगा।क्या है शेयर ट्रांसमिशन? जब किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके शेयर, म्यूचुअल फंड यूनिट, बॉन्ड या अन्य निवेश उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के नाम ट्रांसफर किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कहा जाता है। यह भी पढ़ें- करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, EPFO 3.0 से आसान होगी PF निकासीपहले क्यों होती...
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