नई दिल्ली, फरवरी 6 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' को दिया गया सेफ हार्बर उसे सहयोग पोर्टल से जुड़ने से छूट नहीं देता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह एवं न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ एक्स कॉर्प की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पुलिस को जानकारी देने में देरी पर चल रही कार्रवाई से समय मांगा गया है। 'एक्स' के मुताबिक सहयोग पोर्टल पर आने के खिलाफ उसकी याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है। पीठ ने कहा कि अदालत की राय में मौजूदा सेफ हार्बर प्रावधान आपको इतनी सुरक्षा नहीं देते कि आप मना कर सकें और कह सकें कि अपराध के मामले में हम शामिल नहीं हो सकते। पीठ को ऐसा ही लगता है।

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