रांची, मार्च 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। बरियातू में सेना की कब्जे वाली 4.55 डिसमिल जमीन के घोटाला मामले के आरोपी मो अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे उसके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने मो अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जहां से राहत मिल गई। इस जमीन घोटाले को लेकर रांची के बरियातू थाना में चार जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जमीन की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और पोजीशनल लेटर के आधार पर एक ही जमीन पर दो-दो होल्डिंग ली गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर...