नई दिल्ली, जुलाई 30 -- सुप्रीम कोर्ट डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी की एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिका में उन्होंने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) के कामकाज में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है। इससे पहले दिन में, मद्रास हाईकोर्ट ने टीएएसएमएसी घोटाले के मामले में 'निदेशालय सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी' द्वारा दर्ज नई एफआईआर में बालाजी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अग्रिम जमानत न मिलने के तुरंत बाद, डीएमके नेता की ओर से वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अमित आनंद तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ से आग्रह किया कि उनकी अर्जी को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि उन पर सख्त कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। यह भी प...