नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब के दो पदाधिकारियों को क्लब से अपना सामान और अन्य जरूरी दस्तावेज ले जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि क्लब के दो पदाधिकारी दो सप्ताह के भीतर परिसर में जाकर अपना सामान एकत्र कर सकेंगे। क्लब की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया। क्लब को पहले तालकटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था। क्लब ने अपनी मान्यता रद्द करने और इसके बाद संपत्ति अधिकारी की ओर से जारी बेदखली के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच संबंधित अधिकारियों ने परिसर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। सुनवाई के दौरा...