सेंट्रल मार्केट : 44 सील भवनों के अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त, ईडब्लूएस और एलआईजी को भी राहत नहीं
मेरठ, जुलाई 15 -- सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख मंगलवार को भी बरकरार रहा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी के 459 मकानों को भी सेटबैक में कोई राहत नहीं दी और सील किए गए 44 भवनों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर उन्हें मूल स्वरूप में लाने के आदेश दिए हैं। परिषद द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने शहर के बाकी सभी आवासीय भवनों में अवैध निर्माण की पहचान करके उनकी भी सर्वे रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने भवन स्वामियों को स्वयं अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का नोटिस देने और इसके बाद परिषद को अ...
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