मेरठ, मई 20 -- आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मुहैया नहीं कराए जाने पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ी फटकार लगाते हुए आवेदक को सूचना मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। अगर सूचना नहीं दी गई तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कायस्थ गांवड़ी निवासी किसान नेता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अजय नेहरा ने जनसूचना अधिकार के तहत गन्ना विभाग से 2015 में निर्वाचित गन्ना समितियों का कार्यकाल 2020 में खत्म होने के बाद किए गए विस्तार से संबंधित आदेशों और अधिसूचनाओं की प्रमाणित प्रतियां दिए जाने की मांग की थी लेकिन विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई तो आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की थी। यह भी पढ़ें- सूचना आयोग में लंबित मामलों का मामला तूल पकड़ा अजय नेहरा ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने इस मामले को सुनने के बाद गन्ना विभाग को कड़ी ...