सूचना देने में देरी और भ्रामक जानकारी देने पर 20 हजार का जुर्माना
लखनऊ, अगस्त 7 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने कानपुर देहात के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक पर सूचना देने में देरी और भ्रामक जानकारी देने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम कानपुर देहात को इस आदेश का अनुपालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश उन एएसपी पर प्रभावी होगा जो 1 नवंबर 2023 को तैनात थे।राज्य सूचना आयुक्त ने यह आदेश सीमा सिंह बनाम जन सूचना अधिकारी कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के मामले की सुनवाई करते हुए दिए हैं। सीमा ने 4 अक्तूबर 2023 को एक आपराधिक प्रकरण में लेखपाल अशोक कुमार की गिरफ्तारी समेत चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। एएसपी ने आवेदन खारिज कर दिया। मामला जब सूचना आयोग पहुंचा तो जांच में पाया गया कि मांगी गई सूचनाओं के संबंध में सभी अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध थे। आयोग ने...
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