संभल, अगस्त 3 -- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत रसूलपुर धतरा विकासखंड पवांसा के जनसूचना अधिकारी सचिव सुहैल खान पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने पाया कि जनसूचना अधिकारी ने बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद न तो अपीलकर्ता जुगेंद्र सिंह को पूरी और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग की सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। आयोग ने इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रति गंभीर लापरवाही और आयोग के आदेशों की अवहेलना माना। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना छिपाने और आयोग के निर्देशों की अनदेखी किए जाने के कारण धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। यह भी पढ़ें- जनसूचना नियमों की अनदेखी पर अद...