बिहारशरीफ, दिसम्बर 27 -- सुविधा: परिमार्जन प्लस पोर्टल पर हर काम के लिए समय सीमा तय भूमि अभिलेख सुधार कराना हुआ आसान 15 से 35 कार्यदिवस के अंदर समाधान करना होगा शिकायतों का फोटो: करायपरसुराय सीओ: करायपरसुराय का अंचल कार्यालय। करायपरसुराय, निज संवाददाता। भूमि अभिलेखों में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और आसान बनाया है। अब रैयतों को भूमि से जुड़े सुधार के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में समस्या का समाधान किया जाएगा। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर रैयत के नाम, पिता के नाम, खाता संख्या, खसरा, रकबा, लगान आदि में हुई त्रुटियों के सुधार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कर...
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