अल्मोड़ा, मार्च 11 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शचि शर्मा ने बताया कि 14 मार्च को लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में लंबित वादों का निस्तारण सुलह समझौते से होगा। इसके लिए किसी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवदेन किया जा सकता है। यदि न्यायालय में कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है और वाद का निस्तारण लोक अदालत में कराया जाता है, तो पक्षकार को कोर्ट फीस वापस की जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.