सुल्तानपुर, अप्रैल 1 -- सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के दौनों गांव में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के आरोपी धर्मेंद्र मिश्र की जमानत याचिका सेशन जज सुनील कुमार ने मंजूर कर ली है। आरोपी के वकील संतोष पांडेय ने कहा कि मुकदमा पेशबंदी में दर्ज कराया गया है और आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। तहरीर के मुताबिक रामसागर के पिता सुरेन्द्र तिवारी चार मार्च को खेत में काम कर रहे थे। उसी बीच रानीपुर दुर्गापुर निवासी सगे भाई धर्मेंद्र मिश्र व लालमणि मिश्र तथा गांव के उमानाथ पहुंचे और गाली गलौज कर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर पिता को घायल कर दिया।
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