सुरेश हत्याकांड में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद, मई 24 -- कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकेश की अदालत में हुई। केस अभिलेख अभियोजन साक्ष्य पर निर्धारित था, लेकिन अभियोजन ने किसी गवाह को पेश नहीं किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 जून 2026 निर्धारित कर दी। सात दिसंबर 2011 की रात धनबाद क्लब में रोहित सिंह के रिसेप्शन पार्टी में सुरेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक सुरेश के पिता तेजनारायण सिंह की शिकायत पर शशि सिंह सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में अनुसंधान के बाद शशि सिंह, प्रमोद लाला, मोनू सिंह और आलोक वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। यह भी पढ़ें- प्रवीण हत्याकांड में धीरज की जमानत याचिका खारिज 15 वर्षों से शशि सिंह इस कांड में फरार है।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.