नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- केरल हाईकोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ दायर चुनावी याचिका को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मंत्री को इस मामले में मुकदमे का सामना करना होगा। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए गोपी के आवेदन को खारिज कर दिया। फिलहाल आदेश की विस्तृत जानकारी मिलने का इंतजार है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका 'ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन' के नेता त्रिशूर निवासी बिनॉय ए.एस. ने दायर की थी। बिनॉय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले गोपी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान 'भ्रष्ट तरीके' अपनाए, जिसमें धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग भी शामिल है। गोपी ने केरल में भाजपा ...