घाटशिला, अप्रैल 3 -- मुसाबनी। 31 मार्च, 2020 में लीज खत्म होने के बाद सुरदा माइंस को बंद कर मजदूरों को बिना संवैधानिक नोटिस दिए काम से बैठा दिया गया था। इस नोटिस के मुद्दे पर 15 अप्रैल को धनबाद स्थित लेबर कोर्ट सीजीआइटी-टू में सुनवाई होगी। मालूम हो कि इस मुद्दे पर पूर्व में चाईबासा स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में वार्ता हुई थी। इस वार्ता में एचसीएल प्रबंधन, उनकी ठेका कम्पनी एवरेस्ट, श्रीराम इपीसी सहित माइंस के तीन यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर इसे श्रम मंत्रालय को अग्रसारित कर दिया गया था। श्रम मंत्रालय ने एचसीएल कम्पनी प्रबंधन उसकी ठेका कम्पनी सहित सभी यूनियन को पत्र भेजकर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले को धनबाद स्थित लेबर कोर्ट सीजीआइटी-टू लेबर कोर्ट को अग्रसारित कर दिया गया है। इस माम...
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