सुबह छह से रात दस बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
गाजीपुर, मई 11 -- गाजीपुर। शहर में सुगम यातायात और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारी वाहनों की नो-एंट्री व्यवस्था में बदलाव किया है। अब शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह छह बजे से रात दस बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। नई व्यवस्था 12 मई से लागू होगी। पूर्व में शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक रोक थी, लेकिन सुबह के समय स्कूल वाहनों और आम यातायात का दबाव अधिक रहने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने नो-एंट्री का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है।नई यह भी पढ़ें- नो एंट्री में भारी वाहनों का आतंक मड़ियांव पुलिस के खिलाफ धरना व्यवस्था के तहत आलमपट्टी चौराहा, जमानियां मोड़ तिराहा, पीजी कॉलेज चौराहा, महाराजगंज हाइवे तिराहा, मिरनापुर शक्का तिराहा और बद्रीचंद पोखरा चौराह...
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