नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 22 सितंबर को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 151ए की व्याख्या के मुद्दे पर दलीलें सुनेगा। यह धारा संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों में खाली सीटों को भरने की समय-सीमा से संबंधित है। यह प्रावधान चुनाव आयोग को निर्देश देता है कि वह सीट खाली होने की तारीख से छह महीने में उपचुनाव के जरिए खाली सीटों को भरे, बशर्ते कि उस सीट से जुड़े सदस्य का बचा हुआ कार्यकाल एक साल या उससे अधिक हो। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक याचिका चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की थी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट के लिए तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था, क्योंकि मार्च 2023 मे...