नई दिल्ली, मई 17 -- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सहित जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बारे में विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तय करने वाले कानून में संशोधन करने का निर्णय किया गया। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सत्र शुरू होने पर अध्यादेश के स्थान पर सरकार को विधेयक लाना पड़ता है। फिलहाल अध्यादेश ही कानून के रूप में काम करेगा और अब चार और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अध्यादेश को गजट में 16 मई को अधिसूचित कर दिया गया है। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अध्यादेश की जानकारी ...