नई दिल्ली, जून 27 -- सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को देशभर में अधिक जोखिम वाले सार्वजनिक परिसरों के लिए राष्ट्रीय अग्नि एवं जीवन सुरक्षा रूपरेखा तैयार करने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। अधिवक्ता एन.के. गोस्वामी की ओर से दाखिल याचिका में स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों, होटलों, अतिथि गृह, बेड-एंड-ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य व्यावसायिक परिसरों पर इस रूपरेखा को लागू करने का आग्रह किया है। याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश भी देने की मांग की गई है कि वे तीन से चार माह में अधिक जोखिम वाले सार्वजनिक परिसरों का विशेष अग्नि एवं जीवन सुरक्षा ऑडिट कराएं। यह भी पढ़ें- इस अग्निकांड ...