नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान को बड़ी राहत देते हुए उनके मुंबई स्थित बंगले 'मन्नत' में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के लिए दी गई तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 16 सितंबर 2025 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वे वहां रहते हैं। अगर वे अपने घर में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण करना चाहते हैं, तो यह उनका फैसला है। यह भी पढ़ें- शाहरुख खान की 'मन्नत' हुई पूरी, घर पर 2 और फ्लोर बनाने की सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी कानून का व्यापक रूप से पालन किया गया है। ऐसे में कोई ...