नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती मामले में याथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत के इस अंतरिम आदेश से सहायक प्रोफोसरों की भर्ती प्रक्रिया को करारा झटका लगा है क्योंकि मंगलवार से ही 917 पदों के साक्षात्कार शुरू हुए थे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एस. चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले में 25 मई, 2026 के अंतरिम आदेश को प्रभावी बताते हुए, मामले में सक्षम प्राधिकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। इससे पहले, अपीलकर्ताओं ने पीठ को बताया कि रोक के बाद भी इस मामले में साक्षात्कार शुरू किया जा रहा है। यह भी पढ़ें- UP Teacher Vacancy : यूपी में TGT व PGT समेत 23899 पदों पर शिक्षक भर्ती जल्द, UPESSC को...