नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चारा घोटाला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ ने राजद प्रमुख की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ ने हाईकोर्ट से विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है। पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि छह माह में मामले में अपीलों पर सुनवाई पूरी कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि हम पूर्व मुख्यमंत्री यादव की सजा निलंबित कर जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने यह कहते हुए सीबीआई की ओर से जमानत रद्द करने की मांग ...