सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, 'हवाई यात्रा मत कीजिए'
नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हवाई किराए में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि 'हवाई यात्रा न करें।' एक वकील ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए रखा। वकील ने कहा कि हवाई किराए में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पीठ ने टिप्पणी की, 'हवाई यात्रा न करें।' इस पर वकील ने कहा कि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। यह भी पढ़ें- मत करो हवाई यात्रा, चलो आगे बढ़ो; विमान के किराए वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी दो टूक सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन की...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.