नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक याचिका पर फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजय बघेल की चुनाव याचिका का विरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को भूपेश बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने बताया कि चुनाव के खिलाफ याचिका 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 81 के तहत तय अनिवार्य 45 दिनों की समय-सीमा के नियमों का उल्लंघन करती है। सिब्बल ने कहा कि चुनाव के खिलाफ याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। सिब्बल ने खास तौर पर विजय बघेल द्वारा दायर हलफनामे की तारीख का हवाला दिया। उन...