नई दिल्ली, मार्च 23 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने जांच के तरीके को 'चौंकाने वाला और असंवेदनशील' बताते हुए हरियाणा सरकार और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है। अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और मामले के जांच अधिकारी को तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की कि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीड़ित बच्ची का बयान आरोपियों के बहुत करीब रहकर रिकॉर्ड किया। पीठ ने मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। पीठ ने याचिका पर राज्य सरकार, ...
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