सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई रोक, स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ाने के नियम तय
नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित वैधानिक योग्यता पूरी किए बिना किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी और न ही उसे सेवा में जारी रखा जाएगा। ये योग्यताएं संबंधित मामले में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, NCTE अधिनियम और UGC अधिनियम के तहत निर्धारित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह अंतरिम निर्देश जारी किया है।कोर्ट ने क्या कहा? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में वही शिक्षक नियुक्त या सेवा में जारी रह सकेंगे, जो लागू वैधानिक व्यवस्था के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता रखते हों। कोर्ट का अंतरिम नि...
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