नई दिल्ली, जुलाई 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम की हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सलेम का दावा है कि उसने भारत में जेल में 25 साल पूरे कर लिए हैं, जैसा कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तों में तय किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सोमवार को पीठ ने सलेम के वकील से पूछा कि आपने (सलेम ने) 25 साल कैसे पूरे किए हैं? सलेम के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जेल में अच्छे व्यवहार के लिए दो साल और नौ महीने से ज्यादा की छूट हासिल की है। यह तर्क देते हुए कि सलेम पहले ही जेल में 25 साल से ज्यादा समय बिता चुका है, उसके वकील ने अंडरट्रायल (मुकदमा चलने के दौरान) और सजा के बाद बिताए समय के साथ-साथ मिली छूट का भी जिक्र किय...