नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की बंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने साथ ही अंबानी को बैंकों के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष अपनी याचिका जारी रखने की अनुमति दी। पीठ ने एकल पीठ से कहा कि वह इन बैंक द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ अंबानी की याचिका पर शीघ्र निर्णय करे। यह भी पढ़ें- फिटमेंट के इस फॉर्मूला से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी.तोहफे का इंतजार आपको बता दें कि बंबई हाईकोर्ट ने तीन बैंकों द्वारा उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खातों को फर्जी घोषित करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही को जार...