हल्द्वानी, फरवरी 25 -- - 30 हेक्टेयर भूमि में 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित रेलवे को उम्मीद हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार को आए फैसले ने वनभूलपुरा इलाके में लंबे समय से रह रहे हजारों परिवारों को झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने रेलवे की विस्तार और विकास परियोजनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक भूमि पर बसे लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया है। 19 साल बाद आए इस महत्वपूर्ण फैसले ने शहर के 50 हजार से अधिक लोगों में हलचल पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा कि 30 हेक्टेयर भूमि पर रेल परियोजनाओं और सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है। हल्द्वानी को उत्तराखंड का प्रवेश द्वार बताते हुए रेलवे ने कहा कि वहां रेलवे स्टेशन का विस्तार करना है। साथ ही कहा कि वहां और भी रेल परियोजनाओं तथा विकास कार्य करने हैं। रेलवे ने...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.