नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- दिवाली पर आतिशबाजी पसंद करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने छूट वाली सौगात दे दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर दो दिनों के लिए पटाखे जलाने की छूट दी है। हालांकि, शर्त यह है कि पटाखे 'सर्टिफाइड ग्रीन' हों। इसके अलावा समय अवधि भी तय कर दी गई है। अदालत ने कहा है कि 7-8 नवंबर को ग्रीन पटाखों को जलाने की छूट होगी, लेकिन 9 से दोबारा पूरी तरह बैन लागू हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को दिए अहम आदेश में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है तय समय अवधि में ही आतिशबाजी हो। दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है दिल्ली-एनसीआर में अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में प...