सुपौल : 10 जुलाई तक जिलेभर के निजी अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, 15 से सघन छापेमारी
सुपौल, जून 10 -- सुपौल, वरीय संवाददाता। जिलेभर में संचालित सभी निजी अस्पताल संचालकों तथा जांच सेंटरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने की सूरत में संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत सिविल सर्जन डॉ बाबू साहब झा ने बुधवार को अपने कार्यालय वेश्म में प्रेस वार्ता कर एक्ट में संशोधन की जानकारी दी। यह भी पढ़ें- सुपौल : 10 जुलाई तक जिलेभर के निजी अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, 15 से सघन छापेमारीपंजीकरण की अंतिम तिथि सीएस ने बताया कि 10 जुलाई तक हर हाल में जिलेभर के निजी क्लीनिक व अन्य स्वास्थ्य सेवा के संचालकों को विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर 15 जुलाई से उनके क्लीनिक और जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करेगी।नए विन...
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