सुपौल, फरवरी 26 -- सुपौल, वरीय संवाददाता। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद सुपौल इकाई की पहली बैठक बुधवार को जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने की। मौके पर परिषद के सदस्यों ने बताया कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक सलाहकारी परिषद है। यह उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण देने में आ रही कठिनाइयों और उनके समाधान के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देती है। बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छह अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें प्रथम अधिकार ऐसी वस्तु उत्पादों या सेवाओं के मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है, जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। दूसरा अधिकार वस्तुओं उत्पादों और सेवाओं की गुणवत...