सुपौल : शिक्षकों के मकान किराया भत्ता नियमों में बड़ा बदलाव
सुपौल, जुलाई 12 -- त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि। बिहार के सरकारी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के मकान किराया भत्ता को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग के संज्ञान में आया है कि सूबे के कई जिलों में नियमों को ताक पर रखकर अवर्गीकृत शहरों की सीमा में आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को भी बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। यह भी पढ़ें- बीईओ से मांगा छात्रों और शिक्षकों का ब्योरानिर्देश जारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस त्रुटि को तुरंत सुधारा जाए और जिले के सभी स्कूलों की भौगोलिक स्थिति की जांच कर उन्हें सही श्रेणी में पोर्टल पर अपडेट किया जाए। बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली 1980...
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