सुपौल, अप्रैल 10 -- सुपौल, कार्यालय संवाददाता। जिले में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और एलपीजी गैस आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के साथ ही वैवाहिक आयोजनों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन के अनुसार, शादी-विवाह जैसे आयोजनों में उपयोग होने वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अब नियमानुसार होगी। इसके लिए संबंधित रसोइयों और कैटरर्स को तेल कंपनियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। वहीं, जिन परिवारों में विवाह समारोह है, उन्हें शादी का कार्ड संलग्न करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देना होगा, जिसमें आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और संभावित मेहमानों का उल्लेख करना होगा। इसके आधार पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में...