सुपौल, अप्रैल 19 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को पिपरा खुर्द पंचायत के चकडुमरिया वार्ड संख्या 10 में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को वाणिज्यिक विवादों के निपटारे, मध्यस्थता प्रक्रिया और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में बताया गया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत 3 लाख रुपये या उससे अधिक के मामलों में सीधे कोर्ट जाने से पहले प्री-इंस्टीट्यूशन मेडिएशन अनिवार्य है। इससे अदालतों पर बोझ कम होता है और विवादों का त्वरित व कम खर्च में समाधान संभव हो पाता है। यह भी पढ़ें- विधिक जागरूकता शिविर में मध्यस्थता व लोक अदालत की दी गई जानकारी पैनल अधिवक्ता...
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