सुपौल : पुराने ट्रैफिक चालान पर 50% तक राहत, 12 को लोक अदालत
सुपौल, सितम्बर 7 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। वाहन चालकों के लिए पुराने ट्रैफिक चालान से राहत पाने का बड़ा मौका है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबे समय से लंबित ट्रैफिक और परिवहन से जुड़े ई-चालानों का त्वरित निष्पादन कराया जाएगा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत पात्र मामलों में निर्धारित शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने का प्रावधान है। ऐसे वाहन मालिक, जिनके चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनकी शमन राशि अब तक जमा नहीं की गई है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह भी पढ़ें- Buxar News: उठाएं लाभ: वाहन चालान मामलों में प्री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरूअदालत के आयोजन की तैयारी जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समन्वय से आयोजित होने वाली लोक अद...
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