सुपौल, जनवरी 13 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने एक आरोपी को 24 साल के सश्रम कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 31 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने भीमनपुर थाना कांड संख्या 2/21 से जनित पॉक्सो वाद संख्या 2/21 की सुनवाई के बाद अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बरदाहा निवासी गुलाबचंद मुखिया को भादवि की धारा 376(3) व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा 6 के तहत 24 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावे भादवि की धारा 341 के तहत 1 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा दी। जबकि भादवि की धारा 342 में 1 साल का सश्रम कारावास व 1 हजार का जुर्माना, भादवि की धारा 365 में 7 साल सश्रम कारावस तथा 5 हजार रुपये का...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.