सुपौल, फरवरी 13 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। वीरपुर थाना क्षेत्र में साल 2020 के चर्चित दोहरे हत्याकांड को लेकर दर्ज वीरपुर थाना कांड संख्या 85/20 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार सिंह की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। सत्र वाद संख्या 205/2020 में गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने जगदीश कोरगरिया, मनीष यादव और कुंदन कुमार गोइत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 एवं 34 के तहत दोषी पाया। इसके अलावा जगदीश कोरगरिया व मनीष यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 27 में भी दोषी करार दिया गया। सजा के बिंदु पर 18 फरवरी का दिन सुरक्षित रखा गया है। मामले में अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक अमर कुमर दास व बिरेन्द्र कुमार झा बच्चन तथा बचाव पक्ष से विनोदकांत झा व राजकुमार सिंह ने बहस की। पूरे मामले में एसपी शरथ आरएस के मार्गदर्...