सुपौल, दिसम्बर 7 -- सुपौल, हिंदुस्तान संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम वर्ग विधिक सहायता सोसाइटी योजना लागू की है। इस योजना के माध्यम से न्यायालय उन जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा, जो मुकदमा के खर्च को वहन नहीं कर पा रहे हो। इस योजना का लाभ 'मध्यम आय वर्ग' के लोगों को मिलेगा। ऐसे आवेदक की सकल वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आय सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती है। आवेदक को अपनी आय प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत शपथ पत्र जमा करना होगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम ने कही। वह शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह के निर्देश पर आयोजित प्रेसवार्ता में योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बत...
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