सुपौल, जनवरी 16 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। आर्म्स एक्ट से जुड़ एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भवेश कुमार की अदालत ने एक आरोपी को तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने किशनपुर थाना कांड संख्या 213/24 नदी थाना क्षेत्र के रसुआर बड़हरा टोटला निवासी भोला यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) के तहत का साधारण कारावा और आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत 1 साल के साधाराण कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी भोला यादव को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन की तरफ से अभियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बहस की।
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