सुपौल, जनवरी 4 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा एहतियाती फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला दण्डाधिकारी न्यायालय सुपौल ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 5 से 6 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस आदेश में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। इस बाबत अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) सह-प्रभारी जिला दण्डाधिकारी मो. तारिक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। वहीं कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित होगी। प्रशासन ने आदेश के सख्त अनुपालन की अपील की है।
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