सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नति के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
रांची, जुलाई 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के 16 दिसंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगायी। जेबीवीएनएल ने एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसमें अशुकरु खड़िया और गोपाल मांझी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति देने का निर्देश दिया गया था। एकलपीठ ने अपने आदेश में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल कैडर रूल्स, 1976 में आवश्यक संशोधन करने का भी निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान जेबीवीएनएल की ओर से अदालत को बताया गया कि सेवा नियमों के अनुसार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर वही अधिकारी प्रोन्नति का ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.