नई दिल्ली, दिसम्बर 22 -- नई दिल्ली, प्रभात कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में नोएडा के सबसे चर्चित सुपरनोवा परियोजना के काम को पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व एनसीएलटी के अध्यक्ष जस्टिस एमएम कुमार की अगुवाई में तीन सदस्यी समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत ने इस परियोजना से सुपरटेक और दिवाला एवं समाधान प्रक्रिया के तहत कामकाज देखने के लिए नियुक्त आईआरपी को बाहर करते हुए यह फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जस्टिस कुमार की अगुवाई में गठित तीन सदस्यीय समिति तुरंत प्रभाव से अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी), लेनदारों की समिति (सीओपी) और सुपरटेक की निलंबित निदेशक मंडल की जगह लेगी और परियोजना के बचे हुए काम को पूरा कराएगी। शी...