रांची, मई 20 -- रांची। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई, जिसे एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने याचिका को विथड्रॉल के आधार पर खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में केवल एबीपी वापस लेने की अनुमति दी गई है।

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