रांची, अप्रैल 1 -- रांची, संवाददाता। राजधानी पुलिस फिर एक बार स्वयं की दर्ज प्राथमिकी को अदालत में साबित करने में नाकाम रही। 52 मवेशियों की तस्करी से जुड़े केस में पांच साल बाद अदालत ने पांच आरोपियों को सिर्फ क्रूरता का दोषी पाया। अदालत ने पांचों आरोपियों को सजा के रूप में 50-50 रुपए का जुर्माना लगाया। अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि यह साबित नहीं हो सका कि मवेशियों को वध के लिए ले जाया जा रहा था। अदालत ने माना कि मवेशियों को क्रूर और अमानवीय तरीके से ले जाया जा रहा था। गवाहों के बयानों के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध साबित हुआ। अदालत ने सभी पांच आरोपियों हसन नट, रिंकू, सद्दाम हुसैन, सोनू नट और चांद नट को दोषी पाकर 50 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की साधारण कैद का प्रा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.