सुडानी नागरिक को दो वर्ष की सजा
सीतामढ़ी, अगस्त 13 -- सीतामढ़ी। बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के मामले में न्यायालय ने एक सूडानी नागरिक को दो वर्ष 10 माह 23 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अंशु कुमारी ने गुरुवार को आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी ठहराया गए सुडानी नागरिक की पहचान नस्सिर बुराई मुसा अब्बास के रूप में की गयी है। वह सूडान के खारतूम जिले का निवासी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक निमिषा चौरसिया एवं मनु सक्सेना ने बहस की। न्यायालय ने आरोपी को विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।एसएसबी ने 21 सितंबर 2023 आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में वर्ष 2023 में सोनबरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान इनके पास से सुडान का पासपोर्ट, यूएसए का ट्र...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.