रांची, अप्रैल 17 -- रांची, संवाददाता। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने कुख्यात सुजीत सिन्हा गिरोह और 'शांति सेना' से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिका को कड़ा रुख अपनाते हुए खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और बरामद हथियारों को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। जिन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है, उसमें मो. सिराज उर्फ मदन, मो. शाहिद उर्फ अफरीदी खान और एनामुल हक उर्फ बबलू खान शामिल हैं। तीनों आरोपियों की ओर से समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने का हवाला देते हुए डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई की 17 जनवरी 2026 को ही अदालत ने जांच की अवधि को कानूनी प्रक्रिया के तहत 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। यह भी पढ़ें- नशाखुरानी गैंग के आरोपी को जमानत नहीं तीनों आरोपी 22 अक्तूबर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.