काशीपुर, फरवरी 26 -- काशीपुर संवाददाता। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में जमीन खरीद-फरोख्त के आरोपी जहीर की जमानत का प्रार्थना पत्र काशीपुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने खारिज कर दिया है। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह ने जमीन खरीद-फरोख्त में लगभग चार करोड़ की हुई धोखाधड़ी से आहत होकर बीते 10-11 जनवरी की रात काठगोदाम के एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतक सुखवंत सिंह के भाई परविंदर सिंह ने आईटीआई कोतवाली में मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह समेत 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें जहीर निवासी गड्ढा कॉलोनी का नाम भी शामिल था। मामले की गंभीरता और जांच के लिए हादसे के बाद पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में एसआ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.